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योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट की अधिवक्ता टीम उच्च न्यायालय इलाहाबाद में |
प्रयागराज: आज 30 जनवरी को उच्च न्यायालय इलाहाबाद, प्रयागराज के कोर्ट संख्या- 91 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा केस की सुनवाई हुई। जिसमें योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के "केस संख्या- 7/2023, श्री भगवान श्रीकृष्णलला विराजमान आदि बनाम उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि" केस में पैरवी हेतु ट्रस्ट के अधिवक्ताओं की टीम महेंद्र पाल सिंह गौर, डॉक्टर अनिल सिंह, क्षितिज शर्मा, संजय सिंह, नमन किशोर शर्मा, अमित शुक्ला, आर यू रेनू रिंकी, लीना श्रीवास्तव के साथ वादी व अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह उपस्थित रहे। दौरान सुनवाई अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि वर्तमान में केस संख्या-07/2023 के मैंटेनिबिल्टी पर सुनवाई अभी पेंडिंग है, जिसमें विपक्षी संख्या 1 उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व विपक्षी संख्या-2 प्रबंधन कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह के आर्डर- 7 रूल-11(D) सीपीसी पर आपत्तियाँ बहुत पहले दाखिल की जा चुकी है किसी भी सिविल केस के निर्धारण में वाद की पोषणीयता (मैंटेनिबिल्टी) एक प्राथमिक इश्यू होता है इसी कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर्वे के आदेश पर स्टे लगा रखा है।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई के बाद अधिवक्ता टीम |
माननीय न्यायालय ने सभी तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 22 फरवरी 2024 को सुबह 11:30 बजे से मैंटेनिबिल्टी पर सुनवाई की तिथि व समय निर्धारित किया है व सभी विपक्षी गणों को 13 फरवरी तक अपने-अपने WS/ओबेजेक्शन/एफिडेविट/रिजॉइंडर दाखिल करने के आदेश दिए है।
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